Anti Ragging commitee
Anti Ragging Cell
कॉलेज परिसर में रैगिंग पूरी तरह प्रतिबंधित है। रैगिंग का अर्थ है किसी शैक्षणिक संस्थान के छात्र के साथ अव्यवस्थित व्यवहार करके ऐसा कोई कार्य करना जिससे उस छात्र को शारीरिक या शारीरिक नुकसान हो या होने की संभावना हो या जिससे उसे आशंका, भय, शर्म या शर्मिंदगी हो और इसमें शामिल हैं:
• छात्र को चिढ़ाना, गाली देना या मज़ाक करना या चोट पहुँचाना; या
• छात्र से कोई ऐसा कार्य करने या कुछ ऐसा करने के लिए कहना जो वह छात्र सामान्य तौर पर स्वेच्छा से नहीं करेगा।
यदि रैगिंग की कोई घटना प्राधिकरण के संज्ञान में आती है, तो उस छात्र के विरुद्ध तुरंत सख्त कार्रवाई की जाएगी।
हमारा प्रॉक्टोरियल बोर्ड न केवल परिसर में और हमारी बसों में सभी छात्रों द्वारा पालन की जाने वाली आचार संहिता का ध्यान रखता है, बल्कि उनके अध्ययन कार्यक्रम के दौरान हमारे साथ उनके सुरक्षित रहने का भीध्यान रखता है।
Committee members
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